कर्नाटक

धोखाधड़ी मामला: बेंगलुरु में 12 ठिकानों पर CBI का छापा

Tara Tandi
11 Sept 2026 2:03 PM IST
धोखाधड़ी मामला: बेंगलुरु में 12 ठिकानों पर CBI का छापा
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बेंगलुरु: गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और ठगी के मामले में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज पांच नए आपराधिक मामलों के सिलसिले में बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में 12 जगहों पर तलाशी ली
CBI ने बताया कि ये पांच मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किए गए थे। चार मामले ओज़ोन ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के बेंगलुरु और मुंबई में चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, जबकि एक मामला बेंगलुरु में M/s विवांशा बालसम (Vivansaa Baalsam) के प्रोजेक्ट से जुड़ा है।
इन मामलों में अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे आरोप हैं।
CBI के मुताबिक, ये मामले बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े हैं, जिसके कारण मासूम घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी हुई।
बिल्डरों की कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से कई सालों से प्रभावित घर खरीदारों की एक बड़ी संख्या ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस तलाशी का मकसद कथित साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अहम सबूत जुटाना था, जिसमें हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर में फंड का गलत इस्तेमाल, वित्तीय अनियमितताएं और धोखाधड़ी के तरीके शामिल हैं।
तलाशी के दौरान, एजेंसी ने ऐसे दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान ज़ब्त किए जिनसे अपराध का पता चलता है; जांच के हिस्से के तौर पर इनकी जांच की जा रही है।
एजेंसी ने बताया कि उसने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे भारत में अलग-अलग बिल्डरों के खिलाफ 50 मामले दर्ज किए थे। इन पांच नए मामलों के साथ, एजेंसी ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुल 55 मामले दर्ज कर लिए हैं।
CBI ने आर्थिक अपराधों की तेज़ी से और निष्पक्ष जांच करने और कानूनों व दिशानिर्देशों के उल्लंघन के ज़रिए घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया।
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